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STET में कॉमर्स छात्रों को शामिल नहीं किए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट जवाब-तलब किया है

 STET COMMERCE


STET बिहार | कॉमर्स छात्रों को  STET शामिल नहीं किए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जवाबमाँगा  है। न्यायमूर्ति पार्थ सारथी एकलपीठ ने  दायर याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट को बताया गया कि कॉमर्स शिक्षकों की कमी के कारण स्कूलों में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं हो पा रही है।बिहार में STET में COMMERCE के विद्यार्थियों को सामिल ही नही किया गया है तो कमर्स के शिक्षको के कमी कैसे पूरा होगी || 

कोर्ट को बताया गया कि करीब एक हज़ार से अधिक उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कॉमर्स शिक्षकों के पद रिक्त रहने की जानकारी दी गई है। 
 25 सितंबर 2019 को शिक्षा विभाग के उप सचिव ने एक रिपोर्ट जारी कर जिलावार शिक्षकों के रिक्त पदों के बारे में सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। यह रिपोर्ट सूबे के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से मिली रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई थी।
सरकार के सुचना देने के बाद STET में कमर्स के छात्रो को  शामिल होने का मौका मिल सकता है 

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